नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सी बी आई जांच की मांग को लेकर उप नेता सदन व कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका खारिज कर दी है । मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने निर्णय देते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 12 अकटुबर को सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित कापडी ने कोर्ट को अवगत कराया था कि उनके संसोधन प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करने के बाद एसटीएफ ने यूके एससीसी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया। अभी भी सरकार बड़े लोगों को बचा रही है। ऐसे ही नकल करने से सम्बंधित मामले में 2020 में मंगलौर व पौड़ी में दो एफआईआर दर्ज हुई थी । परन्तु उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। भुवन कापडी ने मुकदमा दर्ज होने से पहले विधान सभा मे इस मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की थी । परन्तु सरकार ने इसकी जाँच एसटीएफ को दे दी। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व जीए गजेंद्र सिंह संधू ने कहा गया था कि इस मामले में 80 % जाँच पूरी हो चुकी है। अभी 41 लोगो को गिरफ्तार कर लिया है और 28 से 30 लोगो के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। एसटीएफ की जाँच में संदेह नहीं है। इसलिए इस मामले को खारिज किया जाय।
दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर कोर्ट ने कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी की याचिका निरस्त कर दी है ।