नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई ने कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के प्यूड़ा सतखोल, मुक्तेश्वर स्थित घर में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आगजनी और गोली चलाने के मामले पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने राकेश कपिल व कुंदन चिलवाल को इस आजगनी के केस से बरी करते हुए बड़ी राहत दी है। आज कोर्ट में कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल व शिकायत कर्ता सुंदर राम की तरफ से समझौता प्राथर्ना पत्र पेस किया गया। जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों के केसों को निस्तारित कर दिया। आज कुंदन चिलवाल (भाजपा नेता), राकेश कपिल व शिकायतकर्ता सुंदर राम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेस हुए। समझौता प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वे इस वारदात में शामिल नहीं हैं ।कुछ लोगों द्वारा राजनैतिक कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया है और उन्हें इस मामले में गलत फंसाया गया है। जबकि इस केस से उनका कोई लेना देना नही है। मामले के अनुसार 15 नवम्बर 2021 को सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर घर मे कुछ लोगों द्वारा आगजनी, तोड़फोड़ व गोलीबारी की थी जिसकी वजह से उनके घर का काफी नुकसान हो गया था। केयर टेकर सुंदर राम की तहरीर पर पुलिस द्वारा कुंदन चिलवाल , राकेश कपिल व अन्य लोगो के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया।पूर्व में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। ज्ञात रहे कि तब लोगों में सलमान खुर्शीद की किताब के कुछ अंशों को लेकर लोगों में भारी रोष व्याप्त था।

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