नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े एक अवमानना मामले में मुख्य सचिव आनंद वर्धन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब मांगते हुए पूछा था कि कोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। आज नियुक्त मुख्य सचिव को न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने इंप्लीडमेंट एप्लिकेशन स्वीकार करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए है। पूर्व के आदेश में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को नोटिस हुआ था ।
मामले के अनुसार, वर्ष 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने, उनके वेतन से टैक्स न वसूलने और न्यूनतम वेतन देने के साथ ही एरियर भुगतान का आदेश दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बावजूद, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया और नियमावली नहीं बनाई। साथ ही, वर्षों से कार्यरत उपनल कर्मचारियों को हटाकर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जून, 2025 की तारीख तय की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।