नैनीताल । अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय/विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट प्रीतू शर्मा की अदालत ने हीरोइन के सौदागर को 11 वर्ष के कठोर कारावास व 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है ।

   अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने कोर्ट को बताया कि 4 अगस्त 2017 को हल्द्वानी में कलसिया पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने सर्वेश पुत्र सुंदरलाल निवासी वर्सिया पीलीभीत व एक अन्य को 786 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया था ।
ए डी जी सी ने तर्क  रखा कि हीरोइन की यह मात्रा अत्यधिक वाणिज्यिक श्रेणी में है । जो समाज के लिये घातक है । उन्होंने इस मामले में 11 गवाह कोर्ट में पेश किए । गवाहों के बयान,अभियोजन पक्ष के तर्कों व पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सर्वेश की नशे का सौदागर मानते हुए 11 वर्ष के कारावास व 1.10 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।

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