दिल्ली । हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक 2 मई तक जारी रहेगी । इस मामले की अगली सुनवाई अब दो मई को होगी ।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई । इस दौरान रेलवे की ओर से अपना पक्ष व जमीन के रिकार्ड पेश करने के लिये आठ हफ्ते का समय मांगा गया । जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 2 मई तय कर दी । इस दौरान कोर्ट में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश सहित कई अन्य लोग मौजूद थे । अतिक्रमणकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण,सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता बहस कर रहे हैं ।