नैनीताल । विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधि0)/ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने नकली पिस्टल बेचने की आड़ में परिवार वालों से फिरौती की मांग कर संजय पाठक, उस्मान अली के साथ मारपीट करने के आरोपी कांस्टेबल गोविन्द प्रसाद पुत्र गंगाराम ग्राम करैला, जिला पिथौरागढ़ तत्कालीन तैनाती चौकी बांस कोडान व कांनि० विजेन्द्र नेगी पुत्र देव सिंह नेगी ग्राम नौगॉव, थाना गैरसैण, जिला चमोली को धारा 323,342 भा0द0सं0 व 15 भ्र0नि0अधि0 व सह अभियुक्त ताज मोहम्मद पुत्र मौ० असलम ग्राम दौलपुरी, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद व इदरीश अहमद पुत्र कुतुबुददीन ग्राम लालपुर ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद को धारा 323,342 मा०द०सं० के अन्तर्गत दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया।
अभियोजन कथनानुसार रिपोर्टकर्ता विजय पाठक पुत्र गोविन्द बल्लभ पाठक नि०-मल्ला गोरखपुर हल्द्वानी को एक लाईसेन्सी रिवाल्वर की आवश्यकता थी, जिसके लिए रिपोर्टकर्ता का भाई संजय पाठक को उसके मित्र उस्मान ने बतााया कि काशीपुर क्षेत्र में उसके मामा के लड़के इदरीश के पास लाईसेन्सी पिस्टल है, जिस पर 29.03.2014 को 2-230 बजे दिन में संजय पाठक व उस्मान उक्त असलहा देखने काशीपुर पहुंचे, जहाँ पर इदरीश नाम का व्यक्ति मिला। इदरीश ने कहा कि मेरे कुछ जानने वाले लोग रेलवे स्टेशन काशीपुर में खड़े हैं, जिनके पास पिस्टल है। इसी बहाने इदरीश आकांक्षा कालोनी के मकान के अन्दर संजय और उस्मान को ले गया और पिस्टल दिखायी, जिस पर शक होने पर पिस्टल लेने से इंकार किया और वापस आने लगे, रेलवे फाटक के पास 4 व्यक्ति जिसमें 2 पुलिस कर्मी विजेन्द्र नेगी, गोविन्द प्रसाद, तीसरा इदरीश, चौथा जिसे ये लोग एस०ओ०जी० साहब ताज मोहम्मद कहकर पुकार रहे थे। रेलवे फाटक पर पिस्टल व कटटा दिखाकर जबरदस्ती सिटी स्टार होटल कमरे में ले गये और कमरे में ले जाकर चारों ने डंडों व बेल्ट से संजय व उस्मान के साथ मारपीट कर 5 लाख रू० की रंगदारी संजय से व 1 लाख की रंगदारी उस्मान से मांगकर दोनों के घरों में फोन कराया। जिस पर विजय पाठक पैसों की व्यवस्था करके काशीपुर पहुंचे। अभियुक्तगणों ने जिस कमरे में दोनों को बंदी बनाया था, वहाँ उस्मान का भाई सुलेमान ने 50 हजार रू० अभियुक्तगणों को दिये और विजय पाठक द्वारा थाना काशीपुर में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बहादुर सिंह को उक्त घटना की सूचना दी और घटनास्थल होटल के कमरे में पहुंचे तो मौके पर संजय पाठक व उस्मान चुटैल हालत में पहुंचे और कांनि० गोविन्द प्रसाद नशे की हालात में बिस्तर में लेटा था, उसके बगल में एक पिस्टल रखी थी । मौके पर कार्यवाही करने के पश्चात आरोपियों को लेकर थाने आये और विजय पाठक द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी। अभियोजन की ओर से अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु सुशील कुमार शर्मा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं देव सिंह मेहरा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा मामले में 10 गवाह पेश किये। अभियोजन के तर्कों को मानते हुए उक्त अभियुक्तगणों को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाते हुए सजा पर सुनवाई हेतु 31 मार्च की 2022 की तिथि नियत की गयी है।