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नैनीताल । उत्तराखंड हाइकोर्ट ने चार चीनी नागरिकों के अपने वतन वापस जाने  को लेकर दायर याचिका को निरस्त कर दिया है । न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की  एकलपीठ ने निचली अदालत को आदेश दिया है कि चीनी नागरिकों के मामले को 6 माह के भीतर निस्तारित करें। आज सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर इनकी रिहाई हो जाती है तो ट्रायल  के दौरान ये अपने केस की पैरवी के लिए अपने वतन से वापस नहीं आएंगे।
    मामले के अनुसार चार चीनी नागरिक वांग गुवांग, शू जेन, निहेपैंग, और लियोजीनकांग भारत घूमने के लिए वर्ष 2018 में आये थे। जिन्हें मुम्बई पुलिस द्वारा सोने के तस्करी करने के आरोप में उन्हें बंदी बना लिया था । बाद में इन लोगो को महाराष्ट्र हाइकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। वर्ष 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने इन्हें बनबसा में गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप लगाया कि ये बनबसा के रास्ते नेपाल जा रहे थे और इनके पास इंडिया की फर्जी वोटर आईडी भी बरामद की। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 120बी 467 में फर्जी वोटर आईडी बनाने के आरोप में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। निचली अदालत ने फर्जी वोटर आईडी बनाने के कारण इनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी थी इस आदेश के खिलाफ इन्होंने हाइकोर्ट में जमानत हेतु प्रार्थरना पत्र दिया। पूर्व में हाइकोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर कर कहा था कि चारो अभियुक्त हर हप्ते बनबसा थाने में अपनी हाजरी देंगे।चारो अभियुक्तों द्वारा अपने वतन वापसी को लेकर  याचिका दायर की गई।

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