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देहरादून । उत्तराखंड सामान्य भविष्य नियमावली 2006अंशदायी भविष्य निधि तथा उत्तर प्रदेश  भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 31 मार्च, 2024 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 जनवरी, 2024 से लागू होगी।

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Signed by Dilip Jawalkar

(दिलीप जावलकर)

सचिव

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