नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार जोशी की अदालत ने एक युवती को शादी के झांसे में लेकर उसके साथ दुराचार करने व अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने बताया कि पीड़िता बैजनाथ गरुड़ निवासी युवती ने हल्द्वानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि फेसबुक के माध्यम से मई 2021 में  उसका चारु जोशी निवासी फ्रेंड्स कालोनी हल्द्वानी से सम्पर्क हुआ था तथा उसने अपने को डिस्टिक मेडिकल आफिसर बेस अस्पताल हल्द्वानी बताया था। पीड़िता हरिद्वार से नर्सिंग का कोर्स कर रही है।  आरोपी से संपर्क होने के पश्चात उसने शादी करने की बात कही थी। जुलाई 2021 में छुटटी में पीड़ित अपने घर गरुड़ गयी थी वापसी में  हरिद्वार जाते  हल्द्वानी रूकी, रोडवेज पर चारू आया तो उसने बताया कि उसके घर वाले शादी के लिए मान गये है, घर चलो, घर गयी तो वहां कोई नहीं था । चारू ने मैगी बनायी, कोल्ड डिंक पिलायी । जिसके बाद नींद आने लगी । बेहोशी में उसने शारीरिक संबंध बनाये जब होश में आयी तो आरोपी ने कहा कि उसने वीडियो क्लीप बनायी है और फिर बाद में वह उसी वीडियो क्लीप से परेशान करने लगा तथा ब्लैक मेलिंग के कारण 3 दिन उसके साथ रही। तीसरे दिन जब आरोपी कमरे से बाहर गया तो पीड़ित हरिद्वार वापस आ गयी। इस बीच आरोपी,पीड़िता से पैसे मांगने शुरू कर दिये। अलग-अलग समय में पैंसे दिये। अगस्त 2021 में पीड़िता का जन्मदिन था तब उसने जबरदस्ती ब्लैक मेल कर हल्द्वानी बुलाया, कमरे में जाकर पुनः जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। जुलाई से अगस्त के बीच दो बार उसके घर आयी, कई बार जबरदस्ती उसने शारीरिक संबंध बनाये । इस तहरीर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । जिसकी जमानत आज कोर्ट ने खारिज कर दी ।

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