नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राजीकीय शिक्षक संघ के चुनाव 6 हफ्ते के भीतर कराने के निर्देश राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिए हैं । मामले की सुनवाई पिछले माह हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई थी ।
मामले के अनुसार हल्द्वानी के शिक्षक गिरीश चन्द्र पनेरु ने राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव न होने व चुनाव को लेकर वर्तमान कार्यकारिणी व शिक्षा विभाग की टालमटोली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की थी । जिस पर हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा निदशक माध्यमिक शिक्षा को 6 हफ्ते के अंदर राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव करवाने को निर्देशित किया है ।
ज्ञात हो कि शिक्षक गिरीशचन्द्र पनेरू 25 जनवरी 2023 को प्रान्तीय अध्यक्ष व प्रान्तीय महामंत्री को लीगल नोटिस देकर राजकीय शिक्षक संघ का अधिवेशन न होने का कारण जानना चाहा था । नोटिस के प्रतिउत्तर में प्रान्तीय महामंत्री द्वारा उन्हें रा. शि. सं. की प्राथमिक सदस्यता से बाहर करते हुए उनसे 10 हजार रूपये अर्थदण्ड देने को कहा था। महामंत्री के प्रतिउत्तर से असंतुष्ट गिरीश चन्द्र पनेरू ने 8 अप्रैल को उक्त याचिका की थी । हाईकोर्ट ने इस मामले में 19 अप्रैल को आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी थी ।