नैनीताल । हाईकोर्ट ने लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव के चुनौती देती पूर्व विधायक पूरन फर्त्याल की चुनाव याचिका की सुनवाई की। इस दौरान अधिकारी की ओर से वाद बिंदु दाखिल कर कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है। अदालत की कॉपी व उनको उपलब्ध कराई कॉपी में अंतर है। याचिका आधारहीन है, खरिज करने योग्य है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने वाद बिंदुओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया। लोहाघाट विधान सभा सीट पर पराजित प्रत्याशी भाजपा के पूरन फर्त्याल ने कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव को हाई कोर्ट में चुनौती दी है । चुनाव याचिका में कहा गया है कि खुशाल सिंह अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया किन्तु उन्होंने शपथ पत्र 28 जनवरी को दाखिल किया । जबकि यह नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल होना था । यही नहीं शपथ पत्र में उन्होंने गलत सूचनाएं दी । नामांकन के समय उनके 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे । जिसे उन्होंने छुपाया है । यहीं नहीं चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने दो सरकारी ठेके लिये ।