नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे का प्रस्ताव 45 दिन के भीतर कोर्ट में पेश करने का आदेश नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिए हैं । इस मामले में प्रो0 अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने उक्त आदेश दिया ।
इस मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व में एन.एच.ए.आई. की तरफ से कहा गया कि मार्च 2022 में जर्मन ऑस्ट्रेलियन कम्पनी को सर्वे के लिए 9 करोड़ का ठेका दे दिया है। एन.एच.ए.आई. इस प्रोजेक्ट का नए सिरे से सर्वे करेगी। पूरे प्रोजेक्ट का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाएगा। पुराने प्रोजेक्ट में चार स्टेशन बनाने का प्रपोजल था। अगर बेस स्टेशन के लिए भूमि पक्की नही मिलती है तो इसे दूसरी जगह बेस स्टेशन बनाया जा सकता है । शुरुआती दौर में यह प्रोजेक्ट 12 किलोमीटर का है। नए सिरे से डीपीआर तैयार किया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रपोजल व शपथपत्र पेस करने के लिए समय दिया जाय। जिस पर कोर्ट ने एनएचएआई को 45 दिन का समय दिया ।