प्लास्टिक व कूड़ा निस्तारण के लिए अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले को एक मॉडल एसओपी बनाने के निर्देश
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्लास्टिक व कूड़े के निस्तारण के मामले में धारी व धानाचूली का किया स्थलीय भ्रमण
धारी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने गुरुवार को जिले के अधिकारियों के साथ धारी व धानाचूली क्षेत्र में प्लास्टिक एवं अन्य कूड़े के निस्तारण के संबंध में स्थलीय भ्रमण किया। न्यायमूर्ति ने इस संबंध में धानाचूली में अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने प्लास्टिक एवं कूड़ा निस्तारण हेतु विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नैनीताल जिले को एक मॉडल एसओपी बनाए जाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त वन एवं ग्राम पंचायतों को अपशिष्ट प्रबंधन में सहभागी बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी डीएस गर्ब्यांल ने प्लास्टिक एवं अन्य कूड़े के निस्तारण हेतु जनपद में चलाए जा रहें जागरूकता अभियान एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम -2016, प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स -2016 के प्रावधानों के तहत जनपद में कूड़े के निस्तारण हेतु किए जा रहें प्रयासों के संबंध में अवगत कराया। सामुदायिक सहभागिता विशेषकर स्कूली बच्चों के माध्यम से जनजागरूकता अभियानों के बारे में भी जानकारी दी। यहां पीआईएल दाखिलकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सीडीओ डॉ संदीप तिवारी, डीएफओ नैनीताल, उप जिलाधिकारी धारी योगेश मेहरा, डीपीआरओ, अपर मुख्य अधिकारी, धारी के तहसीलदार व खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे।
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