नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के प्रावधान वाले कानून पर अंतरिम रोक लगाने के हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति, एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने हरियाणा सरकार को. नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने कहा, हमारा मामले के गुण-दोष से निपटने का इरादा नहीं है और हम उच्च न्यायालय से शीघ्र और चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं। पक्षकारों को स्थगन का अनुरोध नहीं करने और सुनवाई की तारीख तय करने के लिए कि अदालत के सामने मौजूद रहने का निर्देश दिया जाता है। कहा कि इस बीच हरियाणा को नियोक्ताओं लिए के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाता है । ज्ञात हो कि हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है । जिस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी ।