नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने हल्द्वानी में तीन घरों से लाखों के जेवरात चोरी करने वाले दो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है ।
मंगलवार को चोरी के आरोपी सैय्यद एहसान पुत्र उस्मान आजाद निवासी तम्बौर, उ0प्र0 व कासिम पुत्र कादिर ग्राम भदेवा जिला सीतापुर का जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में सुनवाई को पेश हुआ था । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 3 फरवरी को थाना मुखानी में बालम सिह धौनी पुत्र किशन सिंह धौनी नि०-हरिप्रिया विहार फेज-2 भगवानपुर तल्ला हल्द्वानी ने , 19 मार्च 22 को थाना मुखानी में ही डॉ० रितु सिंह नि०-डी-49 जज फॉर्म, मुखानी ने व 24 मार्च 22 को थाना मुखानी में ही आनन्द सिंह बिष्ट स्व० प्रताप सिंह नि०-आदर्श कॉलोनी हरिपुर नायक मुखानी ने रिपोर्ट दर्ज कर लाखों रुपये के जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई । 27 मार्च 22 को पुलिस टीम ने भाखड़ा पुल के पास वाहनों की चैकिंग करते समय एक सैलेरियो कार से सैय्यद एहसान व कासिम को लाखों रुपये के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया । जिन्हें जेल भेज दिया गया था ।