नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यूके एससीसी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार से पूछा है कि यूके एससीसी की परीक्षा में किस किस की नियुक्ति कैसे कैसे हुई ? उसका पूरा चार्ट बनाकर जवाब कोर्ट में 21 सितम्बर से पहले पेस करें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी संसोधन प्राथर्नापत्र एक सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितम्बर की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह बताने को कहा था कि आप इस मामले की जांच सीबीआई से क्यों कराना चाहते है। एसटीएफ की जाँच पर आपको क्यों संदेह हो रहा है। मामले के अनुसार कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि यूके एसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जाँच एसटीएफ सही तरीके से नही कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है छोटे छोटे लोगो की हुई है। जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नही हुई है। इसमे यूपी व उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी व नेता सामील है। सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जाँच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए। 2021 में यह परीक्षा हुई थी। 22 जुलाई 2022 को अनु. सचिव राजन नैथानी द्वारा रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। एफआईआर में कहा गया है कि व्हाट्सअप मेसेज से अभ्यर्थियों को प्रश्न हल कराए गए। एसटीएफ ने शुरू में संदिग्ध 17 लोगों के फोन लोकेशन व सीडीआर के माध्यम से जाँच की शुरुआत की। जो सही पाई गई और जिसमे कई लोगो की गिरफ्तारियाँ हुई है।

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