नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने जी बी पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय पंतनगर के कई शिक्षकों को 12 जुलाई 2023 को दी गई सेवानिवृत्ति को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन दिन के भीतर जबाव की प्रति याचिकाकर्ताओं को देने व याचिकाकर्ताओं से उस पर प्रतिशपथ पत्र दायर करने को कहा है । इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त निर्धारित की गई है ।
मामले के अनुसार 4 जुलाई को उत्तराखण्ड के कृषि सचिव दीपेंद्र चौधरी की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार पंतनगर विश्व विद्यालय के कई शिक्षक जिनकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष हो गई थी उन्हें तत्काल सेवानिवृत करने के निर्देश दिए गए थे ।
आदेश में कहा गया था कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा-28 सी के अनुसार जिन पदधारकों की नियुक्ति प्रोफेसर, एसोशियेट प्रोफेसर / रीडर असिस्टेन्ट प्रोफेसर / लेक्चरर के पद पर नहीं हुई है, को कक्षागत शिक्षण की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और न ही उन्हें कक्षागत शिक्षकों की भांति 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय का शिक्षक एक पूर्णकालिक कार्मिक होगा, विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान अनुमन्य होगा तथा वेतनमान एवं अन्य भत्तों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होंगें। (2) विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश कषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में वर्णित प्राविधानों व इस सम्बन्ध में जारी किये गये उपरोक्त वर्णित शासनादेशों से इतर जाकर लिए गये निर्णय शून्य व निष्प्रभावी है। इस सम्बन्ध में अनियमित रूप से या किसी अन्य विधि से नियुक्त कार्मिकों यथा- सीनियर रिसर्च एसोसिएट, जूनियर रिसर्च एसोसिएट, सीनियर
टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट को शिक्षक न मानते हुए उन्हें 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी करने पर सेवानिवृत करने के निर्देश हुते थे ।
इस आदेश को दिनेश चंद्र डिमरी,अनिल सैनी,मदन पाल सिंह,डॉ. विनोद कुमार सहित कई अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है । जिसमें वर्ष 2012 के शासनादेश का भी उल्लेख है । जिसमें 65 वर्ष की आयु सेवानिवृत्ति के लिये तय है ।
मामलों की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने इस मामले में सरकार से तीन दिन के भीतर जबाव दाखिल करने को कहा है । जिसके बाद याचिकाकर्ताओं को प्रति उत्तर दाखिल करना है ।