कई सालों से हैं दोनों के प्रेम प्रसंग ।
नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर के प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश रुद्रपुर के थानाध्यक्ष को दिए हैं । मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई ।
रुद्रपुर निवासी हृदयेश पाठक व निदा बी ने हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका दायर कर कहा कि वे लंबे समय से प्रेम करते हैं और वे विवाह करना चाहते हैं । लेकिन लड़की के परिजन इस विवाह से खुश नहीं हैं । जिनसे उन्हें जान का खतरा है और उन्हें सुरक्षा दी जाए । लड़के ने बी बी ए किया है और रुद्रपुर की एक कम्पनी में सेवारत है । जबकि लड़की ने बी एड किया है । कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने के निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी ।
हाईकोर्ट ने एस एच ओ रुद्रपुर से कहा है कि वे लड़की के परिजनों से वार्ता करें तथा उन्हें यह बताएं कि कानून अपने हाथ में न लें ।