नैनीताल । नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र में पालतु कुत्तों के लाइसेंस बनाना जरूरी है । जिसके लिए नगर पालिका ने पालतु कुत्तों के स्वामियों से अपने
कुत्तों के लाइसेंस बनवाने को कहा गया है । साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने पालतू कुत्ते का लाइसेंस नहीं बनाया गया तो पांच हजार का चालान व स्वामी पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
नगर पालिका परिषद के कार्यालय अधीक्षक शिवराज सिंह नेगी ने बताया कि एक जनवरी
से 31 दिसंबर तक एक साल के लिए लाइसेंस बनाया जाता है। बीते वर्ष
कुल 151 कुत्तों के लाइसेंस बनाये गए थे । इस वर्ष जनवरी में अभी तक 14
लाइसेंस बनाये जा चुके हैं। कहा कि पालतु कुत्ते का लाइसेंस बनाने के लिये कुत्ते का वैक्सिनेशन कार्ड व कुत्ते के स्वामी को
अपना आधार कार्ड लाना होगा तभी लाइसेंस बनाया जाएगा।
। साथ ही हिंसक कुत्तों का लाइसेंस बनाने के लिए स्वामी से शपथ पत्र भी लिया जाएगा। बताया कि जल्दी ये लाइसेंस न बनाये गए तो नगर पालिका कार्यवाही करेगी ।