नैनीताल । लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका की सुनवाई में विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने की बुधवार को आंखिरी तिथि थी, किन्तु खुशाल सिंह अधिकारी की ओर से हाईकोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा गया । जिसके बाद अब हाईकोर्ट इस मामले में एकपक्षीय सुनवाई करेगा । सुनवाई की यह तिथि 27 जून नियत है । याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार लोहाघाट विधान सभा सीट पर पराजित प्रत्याशी भाजपा के पूरन फर्त्याल ने कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी है । चुनाव याचिका में कहा गया है कि खुशाल सिंह अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया किन्तु उन्होंने शपथ पत्र 28 जनवरी को दाखिल किया । जबकि यह नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल होना था । यही नहीं शपथ पत्र में उन्होंने गलत सूचनाएं दी । नामांकन के समय उनके 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे । जिसे उन्होंने छुपाया है और चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने दो सरकारी ठेके लिये । इस याचिका की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने खुशाल सिंह अधिकारी से अपना पक्ष रखने को कहा था । यहीं नहीं यह सूचना अखबार में भी प्रकाशित हुई । उन्हें आज अपना पक्ष रखना था । लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा । जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अब एकपक्षीय सुनवाई के आदेश पारित किया है ।