उत्तराखंड बार काउंसिल के आदेश को नकारा गया ।
नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसियशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी नियुक्त करने को लेकर गुरुवार अपरान्ह में बुलाई गई अधिवक्ताओं की आम सभा से ठीक पहले उत्तराखंड बार काउंसिल द्वारा राज्य के सभी बार एसोसियशनों के चुनावों पर रोक लगाने का आदेश जारी करने पर अधिवक्ताओं ने गहरी नाराजगी जताई ।
बार सभागार में हुई अधिवक्ताओं की आम सभा में बार काउंसिल द्वारा जारी किए गए आदेश की वैद्यता पर गम्भीर सवाल उठाए गए । वक्ताओं ने कहा कि बार काउंसिल के कार्यकाल दिसम्बर 2024 में समाप्त हो चुका है । इसके अलावा उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व न्यायाधीश राजीव शर्मा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है । जिसके बाद उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष को किसी तरह का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है । यदि कोई आदेश तात्कालिक रूप से लेना जरूरी होगा तो यह आदेश केवल चुनाव अधिकारी ही ले सकते हैं । इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट बार की आम सभा में नई कार्यकारिणी के चुनाव कराए जाने का फैसला हुआ और हाईकोर्ट बार के पूर्व सचिव कुर्बान अली को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर उनसे चुनाव सम्पन्न कराने के लिये कमेटी का गठन करने का आग्रह किया गया ।



