नैनीताल । नैनीताल नगर पालिका द्वारा पुराने ठेकेदार को लेकब्रिज चुंगी का ठेका 20 फीसदी बढ़ाकर देने को हाईकोर्ट द्वारा अवैधानिक घोषित करने के बाद शुक्रवार को नगरपालिका की टीम लेकब्रिज चुंगी का कब्जा लेने गई किन्तु ठेकेदार ने पालिका के खाते में जमा राशि को वापस करने तक कब्जा देने से मना कर दिया । अब नगर पालिका लेकब्रिज चुंगी के ठेकेदार को शनिवार को लौटाएगी । जिसके बाद पालिका कब्जा लेगी ।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिका ने लेक ब्रिज चुंगी, बी डी पांडे अस्पताल के सामने व अंडा मार्किट की पार्किंग का टेंडर 20 फीसदी बढ़ाकर वर्तमान ठेकेदार को ही दे दिया था । जिसे गाजियाबाद निवासी एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । जिसकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने पालिका के इस निर्णय को गलत ठहराया । हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शुक्रवार को नगर पालिका के प्रभारी कर अधीक्षक सुनील खोलिया, प्रभारी कर निरीक्षक हिमांशु चन्द्र, मोहन सिंह चिलवाल, दीपराज आदि लेकब्रिज चुंगी का कब्जा लेने गए । किन्तु ठेकेदार का कहना है कि उन्होंने ठेके की राशि जो कि 81 लाख रुपये है पालिका खाते में जमा की है । जिसे वापस करने तक कब्जा नहीं दिया जाएगा । इस दौरान काफी बहस के बाद तय हुआ कि पालिका यह राशि वापस करने के बाद ही कब्जा लेगी । इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात था ।