नैनीताल । उत्तराखंड हाइकोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान सरकार द्वारा अधिकृत होटलों का  भुगतान न किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका की अंतिम सुनवाई हेतु 7 फरवरी की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार नैनीताल के होटल व्यवसायी अशोक होटल के मालिक राजीव लोचन साह ने याचिका दायर कर कहा है कि

ALSO READ:  हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र का बार एसोसिएशन ने किया जोरदार स्वागत । बार एसोसिएशन ने बताई अपनी समस्याएं ।

नैनीताल जिला प्रशासन ने 26 अप्रैल 2020 को कोरोना महामारी का हवाला देते हुए उनके होटल के 30 कमरों को अधिग्रहीत कर प्रति कमरे 950 रुपये का भुगतान करने का वायदा किया । लेकिन प्रशासन
द्वारा तयशुदा राशि का भुगतान नहीं जा रहा है। इस बारे में वह प्रशासन को कई पत्र भेजे जा चुके हैं। प्रशासन की ओर से अब यह जवाब दिया जा रहा है कि उक्त अवधि में होटल में किसी को नहीं ठहराया गया है जबकि अधिकृत अवधि के दौरान उनके द्वारा भी होटल में किसी को नहीं ठहराया गया था। प्रशाशन ने महामारी के दौरान शहर के कई अन्य होटलों को भी अधिकृत किया था। याचिका में उनके द्वारा प्रशाशन से भुगतान कराने की मांग की गई है।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You missed

You cannot copy content of this page