नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने जमीन हड़पने व जानलेवा हमला करने के आरोपी शमशेर सिंह व उसके पुत्र अमिताभ सिंह नि-ग्राम जयदेवपुर मुखानी, हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना पत्र धारा 307,504,506 भा०द०सं० व 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 17.01.2022 को थाना मुखानी में रिपोर्टकर्ता अमृतपाल पुत्र रंजीत भाटखेड़ा थाना मिलकखानम जिला रामपुर ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि आज रिपोर्टकर्ता अमृतपाल व उनके नाना दर्शन सिंह व पुत्र हरपाल सिंह व रिपोर्टकर्ता के चाचा लखविन्दर, दोस्त शाहिल, कश्मीर सिंह जयदेव फॉर्म में अपने खेत में गये थे । पूर्वान्ह में शमशेर सिंह व उसके बेटे अमिताभ सिंह ने हम पर तमंचों से जान से मारने की नियत से गोली चलायी, जिसमें दर्शन सिंह, लखविन्दर सिंह, हरपाल सिंह व शाहिल को गोली लगी है, गंभीर रूप से घायल हो गये है, शमशेर सिंह व अमिताभ के साथ उनका दूसरा बेटा गुरुसेवक सिंह भी था, ये लोग गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से चले गये, हमने पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल ले गये तथा अभियुक्त अमिताभ से एक तमंचा 315 बोर व तमचे की नाल से मिस कारतूस व अभियुक्त शमशेर सिंह से दो नाली बंदूक व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ । यह भी तर्क रखा कि सभी घायलों का मेडिकल उसी दिन सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में किया गया और घायल हरपाल सिंह की गर्दन में फायर आर्म्स इंजरी एवं दर्शन सिंह के हाथ में फायर आर्म्स,साहिल के सिर पर फायर आर्म्स इंजरी एवं कुलविन्दर के शरीर में तीन एवं सिर में भी चोटे पायी जो गन शॉट इंजरी बतायी। मामले की गंभीरता, घायलों एवं अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तगण शमशेर सिंह व अमितान सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।।