नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को नैनीताल नगर पालिका के लेकब्रिज चुंगी व कार पार्किंग के टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई हुई ।
हाईकोर्ट द्वारा 1 अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में गुरुवार को नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नैनीताल में लेकब्रिज चुंगी व कार पार्किंग के ठेके अब नहीं होंगे । इनका संचालन नगरपालिका स्वयं सहायता समूहों की मदद से स्वयं करेगी । नगर पालिका ने लेकब्रिज चुंगी व डी एस ए, कार पार्किंग व मेट्रोपोल कार पार्किंग के टेंडर पहले ही निरस्त कर दिए हैं । नगर पालिका अब नैनीताल में आने वाले वाहनों से “नैनीताल इंट्री टेक्स” नाम से बढ़ा हुआ शुल्क लेगी और शहर में प्रवेश करने वाले तीनों मार्गों में टैक्स वसूली बूथ भी बनाये जाएंगे । इस सम्बंध में नगर पालिका द्वारा पालिका बायलॉज में संशोधन भी किया जाएगा ।
लेकब्रिज चुंगी व कार पार्किंग के टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ दीवान फर्त्याल, सुमित जेट्टी व ठाकुर इंटरप्राइजेज की ओर से दायर याचिकाओं की गुरुवार को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दीपक गोस्वामी भी कोर्ट में मौजूद थे । आज नगर पालिका की ओर से लेकब्रिज चुंगी व कार पार्किंग के संचालन के सम्बंध में नगर पालिका की ओर से विस्तृत जबाव दिया गया । हाईकोर्ट ने नगर पालिका के जबाव के बाद निर्देश दिया कि नगर पालिका “नैनीताल इंट्री टेक्स” केवल ‘यू.पी.आई.स्कैनर कोड’ के माध्यम से वसूल करेगी । ताकि चुंगी वसूली बूथों में पैंसे के लेनदेन के कारण अनावश्यक जाम से बचा जा सके । इस मामले में नगर पालिका की ओर से नेटवर्क में कमी के कारण ऑन लाइन चुंगी वसूली प्रक्रिया में दिक्कत होने का हवाला दिया,लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना ।
सुनवाई के दौरान नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पालिका में कर अधीक्षक, सफाई अधीक्षक,कर निरीक्षक,सफाई निरीक्षक,लेखाकार,सहायक लेखाकार सहित 8 महत्वपूर्ण पद रिक्त होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है । जिस पर हाईकोर्ट ने सचिव,शहरी विकास से इन पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं । कोर्ट ने नगर पालिका को आज जारी दिशा निर्देशों पर 17 अप्रैल से पूर्व प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है । इन मामलों की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी ।
शहर की ट्रैफिक व्यवस्था व बिड़ला रोड में वाहनों के बेतरतीब खड़े रहने के खिलाफ अधिवक्ता श्रुति जोशी की जनहित याचिका की भी हाईकोर्ट ने इसी मामले के साथ सुनवाई की ।
नैनीताल में वाहनों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के सम्बंध में खण्डपीठ ने पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊँ को ट्रैफिक प्लान के ब्यौरे के साथ 17 अप्रैल को कोर्ट में बुलाया है । कोर्ट ने हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं व नैनीताल की प्रबुद्ध जनता से भी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य बनाने को लेकर सुझाव देने को कहा है । कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक समस्या के कारण व उसके समाधान के उपाय शपथ पत्र के साथ हाईकोर्ट में देने होंगे ।