नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार जोशी की अदालत ने दुराचार के एक आरोपी को दस साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । अर्थदण्ड न देने पर 9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को प्रतिकर धनराशि देने के आदेश भी दिए हैं ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 मार्च 2021 को शिवरात्रि के दिन अपने साथी महिलाओं के साथ खड़क सिंह मलाड़ा पुत्र उमेद सिंह मलाड़ा निवासी बेल थाना तल्लीताल के बुलेरो वाहन से नैनीताल नयना देवी मंदिर आये थे । नैनीताल से घर को लौटते समय वाहन चालक खडक सिंह मलाड़ा ने मेरी दोस्त को मुखानी चौराहे पर उतारा । उसके बाद पीड़िता अपने घर की ओर उसी वाहन से गयी । रास्ते में आगे अभियुक्त द्वारा अपने दोस्त के साथ शराब पी और पीडिता को कोल्ड ड्रिंक के बहाने नशीला पदार्थ पिलाया और पीड़िता को उसके गांव के पास न उतारकर अभियुक्त उसे एकान्त की तरफ ले गया। पीड़िता कोल्डिंग पीकर बेहोश होने लगी और अभियुक्त द्वारा एकान्त में अपने बोलेरो गाड़ी रोकर पीड़िता के साथ बदतमीजी की तथा उसके साथ बलात्कार किया । बलात्कार करने के पश्चात अभियुक्त पीडिता को अपनी गाड़ी में ही बंद कर गाड़ी छोड़कर नशे की हालत में अपने घर चला गया। सुबह पीडिता की नींद खुली गाड़ी के शीशे में हाथ मारा, चिल्लाई, तभी गाँव का एक व्यक्ति दूध देने जा रहा था । जिसने पीडिता की चिल्लाने की आवाज सुनकर पीड़िता को गाड़ी से बाहर निकाला और पीडिता घर पहुंची । जिसके बाद थाना तल्लीताल में अभियुक्त खड़क सिंह के विरूद्ध धारा 376,328,342,506 भाद०स० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ । अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु मामले में कुल 7 गवाह परीक्षित कराये। अभियोजन पक्षों के तर्कों,पुलिस रिकार्ड व अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अन्य धाराओं में भी  कोर्ट ने आरोपी दोषी ठहराते हुए उसे सजा सुनाई है ।

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