आदेश-:
नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सैकड़ों प्रवक्ताओं,सहायक अध्यापक एल टी को वेतनमान अनुमन्य होने के समय प्रदत्त अतिरिक्त वेतनवृद्धि के रूप में भुगतान की गई धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत समस्त आदेश निरस्त कर दिए हैं । साथ ही 2019 के शासनादेशों के आधार पर पूर्व में की गई समस्त कार्यवाहियां भी निरस्त कर दी हैं।

सचिव विद्यालयी शिक्षा ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिया है कि चयन/प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य होने के समय प्रदत्त अतिरिक्त वेतनवृद्धि के रूप में भुगतान की गयी धनराशि, जो शिक्षकों से वसूल की गई है, को तत्काल प्रभाव से शिक्षकों को वापस भुगतान किया जाय । सचिव विद्यालयी शिक्षा ने यह आदेश हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका में दिए निर्देशों के क्रम में जारी किया है ।
इन अवमानना याचिकाओं की पुनः सुनवाई 16 अगस्त को होनी है । इन मामलों की पैरवी अधिवक्ता ललित सामन्त कर रहे हैं ।

मामले के अनुसार राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में कार्यरत प्रवक्ता चन्द्र सिंह सहित कई अन्य प्रवक्ताओं धीरेंद्र मिश्रा, विनोद पैन्यूली,सुशील तिवारी ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि उनकी नियुक्ति प्रवक्ता व सहायक अध्यापक एल टी के पद पर हुई । 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उन्हें उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के अनुसार चयन वेतन मान के साथ एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देय था,जो उन्हें भुगतान हुआ। लेकिन सरकार 2019 में एक शासनादेश लाई जिसमें वेतन वृद्धि का उल्लेख नहीं था ।
इस आधार पर इन शिक्षकों को दी गई वेतन वृद्धि की वसूली की जाने लगी थी । जबकि शिक्षकों का कहना है कि सरकार की नियमावली को, शासनादेश अतिक्रमित नहीं कर सकता ।
शिक्षकों को दी गई वेतनवृद्धि की वसूली के खिलाफ शिक्षकों द्वारा एक प्रत्यावेदन राज्य सरकार को दिया गया था । उस प्रत्यावेदन पर शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की । हाईकोर्ट ने पूर्व में शंकर सिंह बोरा व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए निदेशक विद्यालयी शिक्षा को उक्त सन्दर्भ निर्णय लेने को कहा था । लेकिन विभाग ने इस सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं की । जिसके खिलाफ यह अवमानना याचिका दायर हुई थी । जिसमें हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी ने सचिव विद्यालयी शिक्षा को सख्त निर्देश जारी कर 16 अगस्त की तिथि तय कर रिपोर्ट देने को कहा था । उससे पहले ही विभाग वेतन वृद्धि में की गई वसूली को वापस करने के निर्देश सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती को दिये और निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने कुमाऊँ व गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक व अन्य को वेतन वृद्ध में की गई वसूली को वापस करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में शंकर सिंह बोरा एवं अन्य प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापक एल टी के मामले में चयन व प्रोन्नत वेतनमान के साथ एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि में की गई कटौती को वापस करने का निर्देश दिया था ।