नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कुमाऊं विश्व विद्यालय के परिसरों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के वेतन से वसूली करने के कुलसचिव के आदेश पर रोक लगा दी है । कुलसचिव द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि 2019 में वेतन निर्धारण के समय प्रयोगशाला सहायकों का वेतन उत्तर प्रदेश के एक शासनादेश से गलती से बढ़ाकर निर्धारित हो गया था जिसकी इन कर्मचारियों के वेतन से वसूली की जाएगी । जो कुछ कर्मचारियों पर 10 लाख रुपये तक भी है ।
कुलसचिव के इस वसूली आदेश को जगदीश पपनै व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । इन याचिकाकर्ताओं के मुताबिक वेतन निर्धारण 2019 में हुआ और अब तीन साल बाद वसूली का आदेश करना गलत है । इस आदेश को डी एस बी परिसर के जगदीश पपनै,पुष्कर दत्त घनस्याल,बची सिंह ढैला,इंद्रा पन्त के अलावा अल्मोड़ा के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।

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