नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल की अदालत ने 95 फीसदी दिव्यांग महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने के दोषी भीमताल निवासी अजय कुमार आर्य 12 साल के कठोर कारावास और ₹15,000/- जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।
  यह मामला भीमताल, नैनीताल का है, जहां दोषी अजय कुमार आर्य ने 95% शारीरिक रूप से अक्षम पीड़िता (35 वर्षीय)  महिला के अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और भेद खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। इस अविवाहित महिला की एक बच्ची भी हुई है ।
  हालाँकि, डीएनए रिपोर्ट में बच्चे का जैविक पिता आरोपी अजय कुमार को नहीं पाया गया, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीएनए का मिलान न होना दुष्कर्म के कृत्य को ग़लत साबित नहीं करता।
  कोर्ट ने नैनीताल ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण  को आदेश दिया है कि वह पीड़िता और अपराध के परिणामस्वरूप पैदा हुई उसकी नाबालिग बेटी के पुनर्वास, चिकित्सा और शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उचित और पर्याप्त मुआवज़ा राशि का आकलन कर उसे प्रदान करे।
दोषी अजय कुमार आर्य को कोर्ट की कार्यवाही के बाद तुरंत हिरासत में ले लिया गया है।
  इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने सशक्त पैरवी की । जिससे इस महिला को न्याय मिल सका है । हालांकि दुराचार से जन्मी बच्ची के वास्तविक जैविक पिता की पहचान नहीं हो सकी है । बता दें कि यह दिव्यांग महिला सही से बोलने,चलने,फिरने में भी असमर्थ है और पूरी तरह से परिवार जनों पर निर्भर है ।
आदेश-:
                                                     
                     


 
