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अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के विकल्प पत्र/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में उल्लिखित समय सारिणी के अनुसार इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के विकल्प पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्रों को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित किये जाने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भली-भांति अवलोकन कर लें तथा संलग्न निर्धारित प्रारूपों पर सूचना मय विकल्प पत्र/आवेदन सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायेः-

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• अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक के विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर (प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक) विकासखण्ड की संकलित सूची तैयार कर मय विकल्प पत्रों सहित विकासखण्ड की संकलित सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्रों पर दिनांक 20 अप्रैल 2024 तक निम्नानुसार इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 6-क में उल्लिखित प्राविधानानुसार सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत अध्यापक / अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्पों का विवरण मय विकल्प पत्र सहित विकासखण्ड की संकलित सूची सहित निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराये (प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक प्राथमिक एवं जूनियर पृथक-पृथक)।

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उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 6-ख में उल्लिखित प्राविधानानुसार दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्पों का विवरण मय विकल्प पत्र सहित विकासखण्ड की संकलित सूची सहित निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराये (प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक प्राथमिक एवं जूनियर पृथक-पृथक)।

आदेश–:

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