नैनीताल । उत्तराखंड हाइकोर्ट ने रामनगर के सक्खनपुर में स्थित मनराल स्टोन क्रशर के अवैध रूप से संचालित होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी नैनीताल को मनराल स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 6 अप्रैल नियत की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या राज्य में स्टोन क्रेशर लगाने की अनुमति देने से पूर्व साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल ज़ोन, और रेजिडेंशियल जोन का निर्धारण किया गया है या नहीं । सुनवाई के दौरान याचिकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य को बने हुए 21 साल हो गए है अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सा क्षेत्र आवासीय है कौन सा इंडस्ट्रियल और कौन सा क्षेत्र साइलेंट।
मामले के अनुसार रामनगर निवासी आनन्द सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि कार्बेट नेशनल पार्क के समीप सक्खनपुर में मनराल स्टोन क्रेशर अवैध रूप से चल रहा है। स्टोन क्रेशर के पास पीसीबी का लाइसेंस नही है। स्टोन क्रेशर कार्बेट नेशनल पार्क के समीप लगाया है। लिहाजा इन स्टोन क्रशरों को बंद किया जाए।