नैनीताल । जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हल्द्वानी को परिवादी वाहन स्वामी को उसके दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमित राशि 2 लाख 9 हजार रुपये के अलावा 10 हजार रुपये मानसिक वेदना व 5 हजार रुपये परिवाद व्यय का भुगतान 45 दिन के भीतर करने के आदेश दिए हैं ।
मामले के अनुसार निगलाट भवाली निवासी कुंवर सिंह देव ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष वाद दायर कर कहा कि उनकी बुलेरो वाहन संख्या यू के 04 सी ए 6536 जून 2020 में कर्मी बागेश्वर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया । इस गाड़ी को उनका पुत्र दीपक सिंह देव चला रहा था । जिसकी प्राथमिकी बागेश्वर थाने में दर्ज हुई और बीमा कम्पनी को सूचना दी गई । लेकिन बीमा कम्पनी के लोग सर्वे के लिये नहीं आये और कम्पनी ने बीमा क्लेम का दावा खारिज कर दिया । जबकि परिवादी का कहना है कि उनका वाहन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था । बीमा कम्पनी ने इस मामले में वाहन चालक के पास पर्वतीय क्षेत्र में वाहन चलाने का लाइसेंस न होने पर आपत्ति की थी ।
इस मामले में परिवादी कुंवर सिंह देव ने उपभोक्ता आयोग के समक्ष वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य रिकार्ड उपभोक्ता आयोग व बीमा कम्पनी को दिए ।
मामले को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल,सदस्य विजय लक्ष्मी थापा व लक्ष्मण सिंह रावत ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर बीमा कम्पनी की सेवाओं में कमी पाते हुए परिवादी के वाहन की बीमित राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं । इसके अलावा बीमा कम्पनी को परिवाद व्यय, मानसिक वेदना व्यय व ब्याज भी देना होगा । जबकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का साल्वेज परिवादी के डिस्पोजल में रहेगा ।