नैनीताल । महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में अब अधिकारियों,कर्मचारियों, आउट सोर्स कर्मियों सहित पी आर डी,होमगार्ड की उपस्थिति बायोमेट्रिक दर्ज होगी ।

महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना गया है । आदेश में कहा गया है यदि कारणवश किसी कर्मचारी को कार्यालय खुलने के बाद व बन्द होने से पूर्व आना व जाना पड़े तो एक दिन पूर्व सूचना देनी होगी । महाधिवक्ता कार्यालय के वाद अधीक्षक नरेंद्र गोदियाल ने बताया कि इस आदेश से समस्त कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया है ।

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