नैनीताल । जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मंगलवार को दोपहर बाद जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर विजयी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा । दोनों पदों के प्रत्याशियों को आज दोपहर 11 बजे तक कलक्ट्रेट बुलाया गया है ।
इधर दोपहर बाद प्रशासन ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के नतीजे घोषित कर दिए हैं ।
बता दें कि 15 अगस्त की सुबह हुई मतगणना में कुल पड़े 22 मतों में से भाजपा की दीपा दर्मवाल को 11 व कांग्रेस की पुष्पा नेगी को 10 मत मिले थे । जबकि 1 मत रद्द हो गया था । जबकि उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के बहादुर नकदली व कांग्रेस की देबकी बिष्ट को 12-12 मत मिले । जिसके बाद लॉटरी द्वारा परिणाम निकाला गया । जिसमें देबकी बिष्ट विजयी रही थी । हालांकि इस चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और मतपत्र ट्रेजरी के लॉकर में रखे गए हैं ।
इधर प्रशासन द्वारा विजयी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र देने के बाद किसी तरह के जुलूस प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए धारा 163 निषेधाज्ञा लागू की गई है ।
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नैनीताल 19 अगस्त 2025 (सू.वि.) :
आज जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्वाचन परिणामों की घोषणा के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों के क्रम में परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत मुख्य कोषागार एवं स्थायी जिला कार्यालय, नैनीताल परिसर के चारों ओर 500 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। इस अवधि में बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना एवं किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि लेकर परिसर में प्रवेश करना सख्ती से वर्जित रहेगा।
परगना मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। अतः किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश आज तत्काल प्रभाव से लागू होकर आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द्र बनाए रखने में सहयोग करें।