उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु वित्त अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 105/XXVII(6) एक-917/2013/2020 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा राज्य में पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे “जीवन प्रमाण पत्र” की चालू व्यवस्था के साथ-साथ विकल्प के रूप में “ई-जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था को समानान्तर रूप से लागू की गयी है।
2- पेंशनरों द्वारा अपने वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की उक्त निर्धारित प्रक्रिया को अधिक सरल, प्रभावशाली एवं सुविधापूर्ण बनाते हुए UIDAI द्वारा विकसित Aadhar face RD app का प्रयोग करते हुए face authentication के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने हेतु निम्न प्रकिया निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।