नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने हल्द्वानी में 2017 में रिटायर्ड कर्नल की माँ व पत्नी की हत्या करने के जुर्म में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । इसके अलावा लूटपाट करने व साक्ष्य छुपाने के जुर्म में अलग से सजा दी गई है ।
   मामले के अनुसार 16 फरवरी 2017 को डहरिया हल्द्वानी में रिटायर्ड कर्नल डी के शाह की मां शांति देवी उम्र 82 वर्ष व पत्नी प्रेरणा उम्र 55 वर्ष की उनके पूर्व बटमैन महेंद्र नाथ गोस्वामी पुत्र स्व.शिवनाथ गोस्वामी निवासी छडेल व कार पेंटर अख्तर अली पुत्र मिर्जा निवासी हरोड़ थाना आजिम नगर हॉल गौला गेट हल्द्वानी ने  लूट के इरादे से घर में घुसकर हत्या कर दी थी और घर में रखा जेवर व नकदी लूट ली थी । घटना के दिन कर्नल शाह ऋषिकेश गए थे ।  तभी आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था ।
   मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता  सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से  पैरवी करते हुए मामले में कुल 18 गवाहों के माध्यम से न्यायालय में अभियोजन तथ्यों को साबित कराया, साथ ही लूट का सामान बरामद होने, हत्या में प्रयुक्त पेचकस में लगे खून की विधि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट, सी सी टी वी कैमरे के साक्ष्य, मोबाइल फोन की लोकेशन आदि तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुए । इसके अलावा महेन्द्र नाथ गोस्वामी जो कि कर्नल शाह का बटमैन रह चुका है एवं अख्तर अली जो कारपेन्टर के रूप में घर में काम कर चुका था, को घटना की सूचना देने के बावजूद भी घटनास्थल पर ना आना अभियुक्तगणों को आचरण संदेहास्पद सिद्ध किया। इन तर्कों के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

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