ओवर रेट पर शराब बिकने पर अब दुकान का लाइसेंस होगा रदद् ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को  हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं । कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को भी हरी झंडी दी गई ।
कैबिनेट में पास हुए अहम प्रस्तावों की सूची–:
1. राज्य के आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के लिए “हमारी विरासत और विभूतियां” नामक पाठ्य पुस्तक लागू होंगे।
2. कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12 वीं के समक्ष माना जाएगा।
3. गन्ना का न्यूनतम मूल्य घोषित। अगेती प्रजाति 375 प्रति क्विंटल तथा सामान्य प्रजाति 365 प्रति क्विंटल।
4. कारागार विभाग के सेवा नियमावली को हरी झंडी।
5. कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को प्रोन्नति में शिथिलीकरण हो हरी झंडी।
6. राज्य संपत्ति के समूह ‘ख’ और ‘ग’ की नियमवाली को हरी झंडी।
7. CM एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख देने की योजना को हरी झंडी।
8. UPS पेंशन स्कीम को कैबिनेट ने दी हरी झंडी।
9. स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पद का सृजन।
10. गृह विभाग के सेवानियमामावली को हरी झंडी।
11. ट्राउट पालन को बढ़ावा हेतु मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को हरी झंडी।
12. उधमसिंह नगर के पराग फार्म के 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी।
13. आबकारी नीति को कैबिनेट ने दी हरी झंडी।
आबकारी नीति के मुताबिक -:
 धार्मिक स्थलों और उनके आसपास शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, उप दुकानों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके।
ओवर रेटिंग पर होगी यह कार्रवाई
सरकार ने शराब की एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित दुकान का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। वहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी की दर से ही शराब बेचने की व्यवस्था लागू होगी। इसके साथ ही मेट्रो की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वाइनरी संचालकों को 15 वर्षों तक शुल्क मुक्त किया गया है। इसके साथ ही, केवल स्थायी व मूल निवासियों को ही FL-2 लाइसेंस की सुविधा दी जाएगी।
दुकानों के आवंटन का समय होगा दो वर्ष
शराब दुकानों का आवंटन दो वर्षों के लिए होगा और रिन्युअल न होने की स्थिति में लॉटरी सिस्टम के जरिए दुकानें आवंटित की जाएंगी।
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