नैनीताल । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल रमेश सिंह की अदालत ने आठ वर्ष पूर्व नैनीताल के प्रतिष्ठित शेरवुड कॉलेज के एक छात्र की  कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से हुई मौत मामले में  प्रधानाचार्य अमनदीप सिंह संधू व दो अन्य को दोषी मानते हुए उन्हें दो -दो साल की सजा व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । हालांकि कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और अब आरोपी जिला जज के समक्ष अपील करेंगे ।
     अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 नवम्बर 2014 में नेपाल के  कक्षा 9 के छात्र शान प्रजापति का स्वास्थ्य खराब होने पर विद्यालय प्रशासन ने उसे बीडी पांडे जिला चिकित्सालय व फिर हल्द्वानी के निजी चिकित्सालय में इलाज कराया लेकिन उसकी तबीयत और खराब होने पर उसे  दिल्ली ले जाया जा रहा था। लेकिन दिल्ली ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी।
 इस मामले में छात्र की मां नीना श्रेष्ठ ने विद्यालय के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू, सिस्टर पायल पॉल व हाउस मास्टर रवि कुमार पर उपचार कराने में देरी एवं लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई में आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह की अदालत ने तीनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत लापरवाही का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस मामले में एपीओ देवेंद्र कुमार मुनगली, हरीश चंद्र पांडे एवं शंकर सिंह चौहान ने पैरवी करते हुए बताया कि शान की तबीयत आठ नवंबर से ही खराब थी, लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। जो गम्भीर लापरवाही थी ।
कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद तीनों की ओर से सी जे एम के समक्ष अंतरिम जमानत अर्जी दायर हुई जो सी जे एम की अदालत ने मंजूर कर ली । इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने बताया कि  आई पी सी की धारा 304 ए, में अधिकतम दो साल की ही सजा का प्रावधान है और नियम के अनुसार 3 साल से कम की सजा पाए आरोपी को सजा देने वाली अदालत अपीलीय कोर्ट में अपील करने तक अंतरिम जमानत दे सकती है । अब इन आरोपियों को तय सीमा के भीतर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील करनी होगी और जमानत अर्जी भी दायर करनी होगी ।

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