नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामुहिक बीमा धनराशि को कोषागार नैनीताल से अपने कार्यकाल के दौरान अपने खाते में डालकर गबन करने के आरोपी संजय कुमार पुत्र त्रिलोक राम नि०-स्टॉफ हाउस, मल्लीताल जनपद नैनीताल का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 14 मार्च 2022 को थाना तल्लीताल में मनोज साह पुत्र गंगा प्रसाद साह नैनी होटल मालरोड नैनीताल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि संजय कुमार द्वारा वर्ष 2008 से 2010 तक सामुहिक बीमा से संबंधित देयकों के भुगतान से संबंधित पटल पर कार्य करते हुए कुल 4,54,865 सामूहिक बीमा पॉलिसी (जी०आई०एस०) की धनराशि आहरण स्वयं के बैंक खातों में किया गया । साथ ही अभियुक्त द्वारा उपकोषागार कोश्याकुटौली में पेंशन पटल पर कार्य करते हुए पेंशनरों के पेंशनखाता से 19.66,931 का अन्तरण उपकोषागार कोश्या कूटोली एवं कोषागार नैनीताल से स्वयं एवं स्वयं की पत्नी नीतू आर्या के बैंक खाते में किया गया है ।उक्त तथ्यों की जानकारी आने पर लिखित में स्वीकार करते हुए एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए गबन की धनराशि 13,66931 रुपये चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कर दिया गया है इस मामले में अभियुक्त जेल में निरूद्ध है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।