नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन न करने पर सचिव विद्यालयी शिक्षा को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि एकलपीठ ने उनके हक में फैसला देते हुए कहा था कि बेसिक शिक्षा परिषद में उनके द्वारा की गई सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें एसीपी का लाभ दिया जाय। इस आदेश के बाद भी सरकार ने उनको एसीपी का लाभ नहीं दिया और एकलपीठ के आदेश को सरकार ने विशेष अपील दायर कर खण्डपीठ में चुनौती दी। खण्डपीठ ने सरकार की विशेष अपील को निरस्त करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा था। इस निर्णय से प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी ले लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया था। किन्तु कोर्ट के आदेश होने के बाद भी उनको अभी तक एसीपी का लाभ नही दिया जा रहा है। अवमानना याचिका दिनेश जोशी, ललित लोहनी , त्रिभुवन कोहली व अन्य ने दायर की है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि उनके हित में कोर्ट ने वर्ष 2019 में आदेश दिया था परन्तु अभी तक उन्हें एसीपी का लाभ नहीं दिया गया।