नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी के पद से दीपक बिजल्वाण को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद उनको गिरफ्तार न करने के आदेश दिए हैं किन्तु उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी । कोर्ट ने सरकार से 24 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। मामले के अनुसार दीपक बिजल्वाण द्वारा याचिका दायर कर कहा गया है कि कुछ सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा सरकारी धन का दुरपयोग व करोड़ों रूपये की अनिमियत्ताऐं की गई है। जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकरण की जांच हेतु सचिव पंचायती राज को आदेश दिए थे।सचिव पंचायतीराज राज ने इसकी जांच जिलाधिकारी उत्तरकाशी से कराई। जिसमें अनियमितताएं बरतने की आंशिक पुष्टि की। उसके बाद सरकार ने इस मामले की जाँच 21 जून 2021 को कमिश्नर गढ़वाल से कराई और सरकार ने पंचायती राज एक्ट की धारा 138(1)(घ)(iv) के तहत अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 1 अक्टूबर 2021 को अध्यक्ष ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की है। यह शिकायत उनके खिलाफ राजनैतिक दुर्भावना से की गई है । याचिकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है था कि मुख्यमंत्री ने एक शिकायती पत्र पर जांच के आदेश दे दिए जबकि विभाग द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया। जाँच एजेंसी द्वारा किसी भी तरह की नियमावली का पालन नहीं किया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई ।