नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से उनके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में की गई सेवाओं को जोड़ते हुए दिए गए ए सी पी के लाभ की वसूली करने के सरकार व शिक्षा विभाग के समस्त आदेश खारिज कर दिए हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।

सरकार  व शिक्षा विभाग के इस वसूली आदेश को नैनीताल जिले के सुरेन्द्रपाल रजवार,कुंदन बर्गली, हरीश पन्त व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । जिसमें कहा गया कि 21 सितम्बर 2020 को शासन ने एक आदेश जारी कर शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के राजकीयकरण से पूर्व की बेसिक शिक्षा परिषद की सेवाओं को ए सी पी का लाभ देने हेतु गणना में नहीं लिया जा सकता । लिहाजा उनको ए सी पी मद में दी गई अधिक धनराशि को वसूला जाय ।इसी क्रम में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा व अन्य शिक्षाधिकारियों की ओर से प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से वसूली के आदेश जारी हुए ।

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याचिकाकर्ताओं ने कहा गया है कि दिनेश जोशी,ललित लोहनी,त्रिभुवन कोहली व अन्य की याचिका में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में याचिकाकर्ताओं को ए सी पी का लाभ देने का आदेश पारित किया था । जिसे सरकार ने विशेष अपील के जरिये खण्डपीठ के समक्ष चुनौती दी थी । खण्डपीठ ने भी यह अपील खारिज कर सरकार को इन कर्मचारियों को ए सी पी का लाभ देने के आदेश किये । लेकिन सरकार ने फिर भी इन कर्मियों को ए सी पी का लाभ नहीं दिया तो कर्मचारियों ने शिक्षा सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की । जिस पर शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था । जिसके बाद निदेशक प्रारंभिक शिक्षा वंदना गर्ब्याल ने याचिकाकर्ताओं को ए सी पी का लाभ देने हेतु 15 जुलाई को समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं । हाईकोर्ट में इन याचिकाओं की पैरवी अधिवक्ता ललित सिंह सामन्त कर रहे हैं ।

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