खबर शेयर करें 👉

कोटद्वार। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में  अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। इन पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है।

 

कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया।

ALSO READ:  नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के हाईकोर्ट के आदेश में क्या क्या निर्देश थे, ऋषिकेश क्यों आया चर्चा में, कैसे शुरू हुआ हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मुद्दा, पढ़े यह संक्षिप्त विवरण ।

 

उधर, न्यायालय का फैसला आने से ऐन पहले भीड़ ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर न्यायालय की ओर बढ़ने की भीड़ की कोशिश की। पुलिस पूरी ताकत से लोगों को अंदर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है।
अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी थीं। कोटद्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए है। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है। अदालत परिसर के बाहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है।

You missed

You cannot copy content of this page