नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूजाता सिंह की अदालत ने शादी की जिद कर रही गर्ल फ्रेंड(महिला मित्र) की हत्या करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है ।
     हत्यारोपी यामीन पुत्र मो० अहमद नि०- गैस एजेन्सी के पास थाना पुलभटटा, उधमसिंहनगर के खिलाफ मृतका लड़की की मां मालती देवी ने 22 अगस्त 2022 को हत्या, आर्म्स एक्ट एवं एस०सी०एस०टी०एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था । आरोपी यामीन की  जमानत अर्जी आज कोर्ट में पेश हुई थी । जमानत  का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि  की रिपोर्टकर्ता के घर में एक ही मोबाइल फोन था ।  जिसे उसकी लड़की भी इस्तेमाल करती  थी । वह 3 अगस्त 2022 को कॉलेज जाने के लिये घर से गई लेकिन तब से नहीं लौटी । इस मोबाइल में एक व्यक्ति के कई फोन आये थे । जिसकी पहचान यामीन व उसके साथी सचिन सक्सेना के रूप में हुई ।
    27 अगस्त को यामीन पुत्र मौ० अहमद व सचिन सक्सेना पुत्र रतन लाल नि0 निकट गैस एजेन्टी बरा पुलभटटा उधम सिंह नगर से पुलिस ने पूछताछ की तो बताया कि अंजली उर्फ प्रिया, यामीन की महिला मित्र थी । वह यामीन पर शादी का दबाव बना रही थी । खर्चे के लिए पैसे मांगती थी, जो हिन्दू अनुसूचित जाति की थी । यामीन, अंजली से शादी  नहीं करना चाहता था इसलिये उसकी हत्या की योजना बनायी। 3 अगस्त 2022 को अंजली ने किच्छा पहुंचकर किसी अंजान व्यक्ति के मोबाइल से यामीन से कहा कि वह अपना सामान लेकर आ गयी है और  शादी करके जाएगी। जिसके बाद यामीन ने सचिन सक्सेना की मदद से अंजली की सहोदरा के जंगल में हत्या कर लाश वहीं जंगल में छुपा दी । इन तर्कों व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी यामीन की जमानत खारिज कर दी । जबकि सह अभियुक्त सचिन सक्सेना की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है ।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You cannot copy content of this page