नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र कुमार जोशी की अदालत ने डेढ़ माह पूर्व धानाचूली में हुए हत्याकांड में शामिल एक आरोपी की जमानत खारिज कर दी है ।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 14 मार्च 2022 को धनाचूली निवासी राजेन्द्र सिंह पुत्र मोतीसिंह ने पट्टी सरना में रिपोर्ट लिखाई की 12 मार्च की शायं उसके बड़े भाई लक्ष्मण सिंह को जीत सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह पुत्र नैनसिंह व दीपक सिंह रजवार दारू पीने धारी स्थित बार में ले गए । जहां इन दोनों ने लक्ष्मण पर प्राण घातक हमला किया । जिसमें लक्ष्मण के पेट में गम्भीर चोटें आई । जिसे इलाज के लिये पदमपुरी अस्पताल ले जाया गया । लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था और शनिवार को जीत सिंह उर्फ जितेंद्र की जमानत अर्जी कोर्ट में सुनवाई को पेश हुई थी । कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की बहस,गवाहों के बयान के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।