नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी की अदालत चार माह पूर्व धानाचूली में एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है ।
आरोपी दीपक सिंह रजवार पुत्र प्रेम सिंह रजवार नि०-सुन्दर खाल तहसील धारी, जिला नैनीताल का जमानत प्रार्थना पत्र आज सुनवाई के लिये कोर्ट में पेश हुआ था । जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने विरोध करते हुए बताया कि 14 मार्च 2022 को पटटी सरना में राजेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह धानाचूली नैनीताल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके बड़े भाई लक्ष्मण सिंह 12 मार्च को गाँव के जीत सिंह पुत्र नैन सिंह व दीपक सिंह रजवार पुत्र प्रेम सिंह रजवार अपने साथ धारी बार में बुलाकर ले गये, जहां पर इनके द्वारा लक्ष्मण सिंह के साथ मारपीट की और अगले दिन पदमपुरी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पेट में बाँयी ओर आयी गम चोट से स्पलीन फटने से अत्यधिक रक्तस्राव व किडनी में रक्त जमा होना पाया। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।