नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने नौघर ग्राम पंचायत ब्लॉक गरुड़ में विकास के नाम पर हुई अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने बी डी ओ गरुड़ द्वारा कोर्ट को गुमराह करने पर दस हजार का जुर्माना लगाकर फिर से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेस करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है उसका समस्त रिकार्ड भी पेस करें। मामले के अनुसार नौघर गरुड़ बागेश्वर निवासी नारायण सिंह नयाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके ग्राम पंचायत में 2013 से 2018 के बीच में विकास के नाम पर कई अनियमितताएं विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई है। जो विकास कार्य किए गए है वे आधे अधूरे व गुणवत्तायुक्त नहीं किये गए। जिसकी शिकायत उनके व अन्य लोगों के द्वारा बार बार उच्चाधिकारियों से की गई । जाँच होने के बाद अनियमितताएं सही पाई गई । उसके बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनके द्वारा जनहित याचिका में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। पूर्व में कोर्ट ने बी डी ओ से जवाब पेस करने को कहा था। आज बी डी ओ के द्वारा शपथपत्र पेस किया गया परन्तु कोर्ट उनके शपथपत्र से सन्तुष्ट नही हुई। कोर्ट ने उनसे फिर से जवाब पेस करने को कहा है।