14 वें नम्बर में सूचीबद्ध है जनहित याचिका सुनवाई के लिये ।
नैनीताल । नगर निकाय और ग्राम पंचायत की दोनों मतदाता सूचियों में नाम शामिल का मामला अब उच्च न्यायालय की शरण मे पहुंच गया है।
समाजसेवी शक्ति सिंह बर्त्वाल द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर कल यानी शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंड पीठ में सुनवाई हो सकती है । उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशियों के नाम दो जगह, नगर निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची में हैं ।इस मामले रिटर्निंग अधिकारियों ने अलग-अलग निर्णय दिए हैं । दो जगह नाम होने पर कुछ लोगों के नामांकन रद्द हो गए हैं, तो कुछ लोगों के नामांकन को स्वीकृति मिल गई है। याचिका कर्ता ने जनहित याचिका में कहा गया है कि देश में किसी भी राज्य में मतदाता सूची में दो अलग-अलग मतदाता सूची में नाम होना आपराधिक श्रेणी में आता है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा किस आधार पर ऐसे लोगों के निर्वाचन को स्वीकृति प्रदान की जा रही है ? अब कल शुक्रवार होने वाली सम्भावित सुनवाई में तय होगा कि राज्य के ऐसे मतदाताओं और चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को कोर्ट मान्यता देता है या नहीं । उपरोक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता शक्ति सिंह बर्त्वाल द्वारा आयुक्त उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग रिंग रोड देहरादून को 7 जुलाई एवं 8 जुलाई को पत्र प्रेषित किया गया था जिसके माध्यम से उत्तराखंड में गतिमान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को मतदान एवं नामांकन से रोके जाने के विषय में स्पष्ट दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया था। जिसके जवाब से असंतुष्ट और पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 6 और 7 का पालन न करने की शिकायत याचिका कर्ता ने उच्च न्यायालय से की है ।