नैनीताल । उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू हुए यूसीसी को शुक्रवार को कई अन्य याचिकाओं के जरिये हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है । हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को दो दिन पूर्व दायर हुई याचिकाओं के साथ सम्बद्ध करते हुए  सभी याचिकाओं को एक साथ 6 हफ्ते बाद सुनवाई का फैसला लिया है ।
  शुक्रवार को उत्तराखंड जमाते ए उलेमा हिन्द के अध्यक्ष मो.मुकीम निवासी हल्द्वानी, सचिव तंजीम (हरिद्वार),सदस्य शोएब अहमद (मल्लीताल नैनीताल), मो.शाह नजर (देहरादून),अब्दुल सत्तार (देहरादून) ने यू सी सी के कई प्रावधानों को चुनौती दी है । इसी तरह एक अन्य रिट देहरादून के नईम अहमद, बिजनौर के हिजाब अहमद,देहरादून के जावेद अख्तर व आकिब कुरैशी ने दायर की है । इन याचिकाओं की सुनवाई के लिये शुक्रवार को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए थे । लेकिन कोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई की तिथि 1 अप्रैल निर्धारित कर दी ।
  यू सी सी के कुछ प्रावधानों को अधिवक्ता आरुषि गुप्ता ने जनहित याचिका के जरिये चुनौती दी है । जबकि दो दिन पूर्व भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने भी यू सी सी में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को जनहित याचिका के जरिये चुनौती दी थी । जबकि देहरादून के एलमसुद्दीन व अन्य ने रिट याचिका दायर कर यू सी सी को चुनौती दी है । इन याचिकाओं में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है ।

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