नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा के भुगतान में स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने ग्राहक के साथ गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील व्यवहार करने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पत्र का संज्ञान लेकर मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने कम्पनी का पक्ष सुनने के लिए 5 अगस्त की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत व महासचिव सौरभ अधिकारी ने मुख्य न्यायधीश की खण्डपीठ के समक्ष पत्र पेशकर कहा कि उच्च न्यायलय के अधिवक्ता उनके सहयोगी को तीन दिन पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और उन्हें पहले बी.डी. पांडे अस्पताल नैनीताल और फिर कृष्णा नर्सिंग होम हल्द्वानी में भर्ती कराया गया था। जहाँ उन्हें 72 घंटे तक आई.सी.यू. की निगरानी में रखने के बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया । जहां 31 जुलाई 2024 को उनका तत्काल ऑपरेशन किया गया। बार की तरफ से पेश किए गए पत्र में कहा गया है कि उनके सहयोगी अधिवक्ता के पास स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, लेकिन इस कंपनी ने किसी भी उचित कारण से तत्काल वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है। जिसकी वजह से हॉस्पिटल में उन्हें वित्तीय समस्या से जूझना पड़ रहा है। यह कम्पनी का अपने उपभोक्ता के साथ एक प्रकार की धोखाधड़ी है, जो इस कंपनी ने अपनी असंवेदनशीलता दिखाते हुए की है। जब जरूरत पड़ने पर कम्पनी अपने उपभोक्ता का साथ नहीं दे रही है तो ऐसी स्वास्थ्य पालिसी का क्या फायदा। इसलिए इस पर खण्डपीठ कोई उचित आदेश पारित करें ।